जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रावस्ती राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से एव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्रावस्ती निर्देश में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रावस्ती के तत्वाधान में स्थान तहसील सभागार जमुनहा श्रावस्ती में दिनांक 17 /7/2023 को एक विधिक जागरूकता साक्षरता शिविर महिलाओं के हित में संरक्षण एवं उनको कानूनी जानकारी के संबन्ध में तथा सर्वाइकल कैंसर गंभीर स्त्रियों रोग से बचाव महिलाओं के कानूनी अधिकार विषय का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रावस्ती देवेंद्र सिंह के निर्देश में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रावस्ती के मार्गदर्शन में किया गया /उक्त कार्यक्रम अध्यक्षता करते हुए श्री अजय सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश श्रावस्ती लोगों को निर्देशित कर बताया कि पुराने जमाने से ही कहा जा रहा है कि औरतें पैदा नहीं होती अपितु बनाती है एवं उनमें दुनिया को बदलने की ताकत होती है असमानता और संघर्ष की स्थिति में महिलाएं ऊपर उठने की क्षमता के साथ काम करती हैं और ना केवल अपने जीवन को बदलती है बल्कि अपने पूरे समुदाय को बदलने का हौसला रखती हैं तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब व असहाय को दिलाए जा रहे पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना निशुल्क विधिक सहायता के बारे में जागरूक किया /इस क्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती करुणा सिंह और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रावस्ती ने उपस्थित महिलाओं को बताया कि आज भारत के विकास और उन्नत में नारीशक्ति का योगदान अतुल्य है/ इतिहास में भी महिलाओं ने विशिष्ट भूमिका निभाई है जैसे कि भारतीय नारीवाद की जननी सावित्रीबाई फुले जिन्होंने देश में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू करके देश में साक्षरता का नया दीपक जलाया जिससे महिलाये आत्मनिर्भर हो पाई ताराबाई शिंदे जिनकी कृति स्त्री पुरुष तुलना को पहला आधुनिक नारीवाद पाठ माना जाता है/इसी क्रम में श्री फरीद खान सचिव तहसील विधिक सेवा समिति तहसीलदार जमुनहा ने बताया कि विश्व भर में समय-समय पर महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाती रही हैं भारत में महिला सामाजिक रीति रिवाज द्वारा शोषित और दलित होती रही है स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी महिलाओं पर अत्याचार की संख्याओ में कोई कमी नहीं थी तथा स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं के संबंध में अत्याचार और अपराध निरंतर घटित हो रहे थे/इसी क्रम में श्रीमती सरिता मिश्रा महिला कल्याण अधिकारी श्रावस्ती कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को प्रकृति के विरुद्ध अपराध धारा 377 दहेज संबंधी अपराध आईपीसी 304 बी आईपीसी धारा 498 दूसरा विवाह घरेलू हिंसा अधिनियम एवं महिला आरोपी के दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अंतर्गत सुरक्षा तथा अन्य प्रकार की सुरक्षा के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया/उक्त कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रावस्ती के द्वारा डॉ प्रतिभा शुक्ला कैंसर के लक्षण बचाव के दौरान डॉ एके तिवारी समेत कैंसर बचाव के लिए सुझाव बताया उक्त कार्यक्रम में श्री शुभ शुभम तिवारी नायब तहसीलदार जमुना सीओ सतीश कुमार शर्मा मल्हीपुर अधिवक्ता जिला विधिक सेवा श्रावस्ती अशोक कुमार शर्मा दिनेश पटेल जगदंबा त्रिपाठी चीफ अरुण कुमार श्रीवास्तव संजय सिंह सरस्वती गीता सिंह सपना आरती देवी छठ करना पूनम रीता वर्मा सुनीता तथा समस्त पीएलबी जमुनहा क्षेत्र तथा अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे जिला चीफ ब्यूरो प्रियव्रत मिश्रा
