नाबालिक के बलात्कारियों को सुनाया आजीवन कारावास व दो लाख चालीस रुपए का अर्थ दंड की सजा

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नाबालिक के बलात्कारियों को सुनाया आजीवन कारावास व दो लाख चालीस रुपए का अर्थ दंड की सजा

–     अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एंड पॉक्सो एक्ट) श्रावस्ती श्रीमती करुणा सिंह के द्वारा सुनाया गया ऐतिहासिक फैसला

श्रावस्ती अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी )सत्येंद्र बहादुर सिंह के अनुसार घटना दि.13/06/2003की है। गिलौला थाना क्षेत्र सुविखा निवासी शिकायतकर्ता की नाबालिक पुत्री सुबह 5:00 शौच के लिए गई थी तभी पाटीदारी के नृपेंद्र उर्फ झिनकू व लालजी व ननकू पुत्रगण मुरली लाल, उसकी नाबालिक पुत्री को जबरदस्ती पकड़ ले गए हैं और उसके साथ कोई अप्रिय घटना कारित कर सकते हैं किंतु थाने पर कोई FIR दर्ज नहीं हुई फिर वादी मुकदमा न्यायालय की शरण में आया और न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ । पीडिता बरामद हुई। पीडता ने अपने बयान में बताया कि उसके साथ में अभियुक्त गण ने बलात्कार जैसा जघन्य पाप किया है । मामले का विचारण अपर जिला सत्र न्यायाधीश( क्राईम अगेंस्ट वूमेन )की अदालत पर हुआ । अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमती करुणा सिंह ने अभियुक्त निरपेंद्र उर्फ झिनकू ,लाल जी व ननकू को धारा 363, 366, 376 IPC में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास वह तीनों अभियुक्तों को अस्सी अस्सी हजार रुपए अर्थ दंड यानी कुल दो लाख चालीस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।अर्थदन्ड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सजा काटनी होगी ।

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