प्रेस नोट
_______________________
आज दिनांक 29 अप्रैल 2024 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने सेशन केस संख्या- 115/2021,अपराध संख्या 305/2020,धारा- 302/34 आईपीसी,थाना-सिरसिया के मुकदमे में अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनकर अभियुक्त रामगोपाल वर्मा पुत्र खूनखून वर्मा,व रेखा देवी पत्नी रामगोपाल वर्मा निवासी- साहियापुर, दाखिली-शाहपुर बरगदवा,थाना- सिरसिया,जिला- श्रावस्ती को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई व ₹5000 के अर्थ दंड से प्रत्येक को दंडित किया।इस मामले की प्रभावी पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केशव प्रताप सिंह के द्वारा की गईं ।प्रथम सूचना के अनुसार वादी रामनरेश वर्मा की सगी मामी मायावती पत्नी ह्रदयराम निवासी गुलराफटवा, थाना सिरसिया श्रावस्ती जो 60 वर्ष की वृद्ध थी ,वादी के मामा की मृत्यु 03 माह पूर्व हो चुकी थी,को वादी का लड़का दिनांक 21-12 -2020 को उनके घर से घुमाने वादी के घर लाया हुआ था,दोपहर के 1:00 बजे अभियुक्तगण रामगोपाल वर्मा, व रेखा देवी ने गड़ासे से जब वह वादी के निजी शिव मंदिर के पास चारपाई पर वादी की पत्नी अनारकली के साथ बैठी हुई थी के ऊपर कई बार वार किया जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्तों को यह शक था की वादी की मामी कहीं अपनी संपत्ति वादी के लड़के को न दे दे।प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने व विवेचना पूर्ण होने पर आरोप पत्र दोनों के विरुद्ध न्यायालय में पेश किया गया। दोनों अभियुक्तों की जिला कारागार में बिताई गई अवधि सजा में समाहित होगी।अर्थ दंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास दोनो को भुगतना पड़ेगा।
हमारे नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट , और सभी खबरें डाउनलोड करें
अभी यहाँ क्लिक करके डाउनलोड करें |
2024-04-29
स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे
Donate Now |