नाबालिक से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का साश्रम कारावास

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*नाबालिक से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का साश्रम कारावास*

*जिला ब्यूरो हसरत हुसेन खाँन*

श्रावस्ती अपर सत्र न्यायाधीश अनन्य रूप से पाक्सो निर्दोष कुमार ने छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का साश्रम कारावास एवं 4000 रूपये के अर्थदंड से किया गया दंडित किया अर्थदंड ना अदा करने पर भोगना होगा एक माह का अतिरिक्त कारावास सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि सिरसिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासनी 17 वर्षीय किशोरी आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व पीड़िता रात 10 बजे अपने छत पर लेटी हुई थी तभी आरोपी परसा देवतहा सूरज तिवारी ने घर में घुसकर छत पर चढ़कर पीड़िता के छेड़छाड़ का प्रयास किया था जिसमे पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय भेजा था विचारण के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश अनन्य रूप से पाक्सो निर्दोष कुमार ने आरोपियों को दोषसिद्ध ठहराते हुए आरोपी को 3 वर्ष का साश्रम कारावास व 4000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया अर्थदंड अदा न करने पर 1 माह का अतरिक्त कारावास की सजा सुनाई

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