मासूम के दुष्कर्मी को न्यायालय ने दिया आजीवन कारावास की सजा
रिपोर्ट – राकेश कुमार गुप्ता
बहराइच जिले में 7 वर्षीय मासूम किशोर के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में पीड़ित पक्ष को आखिरकार न्याय के मंदिर न्यायालय में घटना से लगभग 1 वर्ष में इंसाफ मिल गया है। कोर्ट ने इस मुकदमे का परीक्षण साक्ष्य की तिथि से लगभग 30 दिन के ट्रायल में ही दरिंदे अपराधी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह मामला बहराइच जिले के कैसरगंज थाना क्षेत्र का है जहां जनवरी 2022 में दोपहर करीब 3:00 बजे एक 7 वर्षीय मासूम किशोर के साथ आरोपी मुस्तफा पुत्र चमन साई जो उसकी ननिहाल में रहता था और उसे बाग में खरगोश पकड़ने के बहाने ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। मासूम ने घर आकर अपने पिता को आपबीती बताई । जिसके बाद आरोपी को गांव के लोगों की सहायता से पकड़ लिया गया, तथा इस मामले में आरोपी मुस्तफा के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 व धारा 5m/6 पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ और जांच के बाद आरोपी के खिलाफ विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इस मामले में मंगलवार को बहराइच पास्को कोर्ट के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने साक्ष्य की तिथि से महज 30 दिन के परीक्षण के बाद आरोपी मुस्तफा को जघन्य अपराध का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 125000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
