किशोरी को भगाने के आरोपी को चार साल की कैद

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किशोरी को भगाने के आरोपी को चार साल की कैद

जिला ब्यूरो हसमत हुसैन खाँन
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श्रावस्ती थाना इकौना में पंजीकृत मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे सहायक जिला साशकीय अधिवक्ता फौजदारी उमाकान्त त्रिपाठी ने बताया कि इकौना थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने थाना इकौना में 5/11/21 शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग 16 वर्षीय लड़की को इकौना थाना क्षेत्र के गांव कल्यान पुर निवासी दिलीप नाउ पुत्र राम उजागर अपने सहयोगियों प्रिंशु व शुभम के सहयोग से भगा ले गया है । पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोप पत्र दिलीप नाउ के खिलाफ न्यायालय भेजा था जिसका विचारण कर अपर सत्र न्यायाधीश अनन्य रूप से पाक्सो सुदामा प्रसाद ने आरोपी को दोषसिद्ध कर दण्डित करने का आदेश दिया और यदि आरोपी अर्थदण्ड नही अदा करता है तो उसे 15 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

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