*राष्ट्रीय विधिक सेवा स्थापना दिवस के अवसर पर किया रैली व विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन*
रुद्र नारायन तिवारी की रिपोर्ट
विधिक सहायता प्रदान करने हेतु दी जानकारी*
श्रावस्ती,राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रावस्ती के तत्वावधान में 9 नवम्बर 24 को विधिक सेवा स्थापना दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय, समस्त तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर रैली व विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इसी क्रम में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती राम मिलन सिंह के आदेशानुसार प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज प्रवर खण्ड, श्रावस्ती, विश्वजीत सिंह द्वारा विधिक जागरुकता शिविर स्थान वृद्धाश्रम निकट दहाना, भिनगा में किया गया। इस अवसर पर प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विश्वजीत सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित व मां सरस्वती को पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। इसी क्रम में विधिक सेवा स्थापना दिवस के अवसर स्थान राहुल स्मारक इण्टर कॉलेज असई पुरवा सेमरी चकपिहानी, श्रावस्ती में रैली व विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विश्वजीत सिंह द्वारा बताया गया कि प्रतिवर्ष भारत में 9 नवम्बर को देश के सभी नागरिकों को उचित, निष्पक्ष और सर्व सुलभ न्याय प्रक्रिया तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिये लोक अदालतों का आयोजन करने के उद्देश्य से किया गया है। इसी क्रम में प्रभारी सचिव द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित समस्त वृद्धजनों की समस्याओं को सुना गया व उनकी समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि इस दिन देश के सभी नागरिकों को उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूक किया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के समक्ष निः शुल्क दी जाने वाली कानूनी सेवाओं के बारे में अवगत कराना है। इसी क्रम में कॉलेज में उपस्थित छात्र-छात्राओं को जागरुक कर निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु जानकारी दी गयी। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाकर ही कार्यवाही का अधिकार, मुफ्त विधिक सहायता हेतु हकदार, महिलाएं व 18 वर्ष तक के बच्चे अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग, विभिन्न प्रकार की आपदा, जाति या हिंसा, बाढ़, भूकम्प पीड़ित व्यक्ति, कारावास मे निरुद्ध व्यक्ति, मानव तस्करी से आहत, शोषण या बेगार से पीड़ित, औद्योगिक कामगार, मानसिक रूप से अक्षम या दिव्यांग, वार्षिक आय तीन लाख तक के सामान्यजन व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा जारी विभिन्न प्रकार की निःशुल्क योजना के बारे में जानकारी देकर जागरुक किया गया।इस अवसर पर समस्त वृद्धजन व वृद्धाश्रम के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे। व कॉलेज में उपस्थित समस्त छात्र-छात्रा व शिक्षकगण भी उपस्थित रहे।
