जिलाधिकारी महोदया श्रावस्ती के नेतृत्व में श्रम विभाग दवारा 2 माह जुलाई एवम अगस्त 2026 के विशेष बालश्रम जागरूकता चिन्हांकन एवम अवमुक्तिकरण पुनर्वासन अभियान के तहत आज जनपद श्रावस्ती के विभिन्न स्थानों यथा भिनगा चौराहा, चिल्हरिया चौरहा सिरसिया बाज़ार लक्ष्मण नगर बाज़ार पर बालश्रम का सघन अभियान चलाकर कर 5 बच्चों को विभिन्न प्रतिष्ठानों से अवमुक्त करा कर सेवायोजकों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गई है
श्रम विभाग के तत्वाधान एवं जिला प्रशासन के सहयोग से 1 जुलाई 2026 से 31 अगस्त 2026 तक चलाए जा रहे बाल श्रम के विरुद्ध इस अभियान अभियान के अंतर्गत जनपद श्रावस्ती में व्यापक जनजागरूकता बाल श्रम चिन्हीकरण अवमुक्तिकरण एवम पुनर्वासन का कार्य कर जनपद को 2026 तक बाल श्रम से मुक्त कराया जाना है ।
इस अभियान के माध्यम से नगर पालिका परिषद भिनगा क्षेत्र के खैरी मोड़ चौराहा, पटेल चौक, पुरानी बाजार, नई बाजार, बस स्टैंड, तहसील रोड, जिला अस्पताल मार्ग,तथा अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को बाल श्रम के दुष्परिणामों एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।
इस दौरान नागरिकों को बताया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का श्रम कराना कानूनन अपराध है तथा 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को खतरनाक कार्यों में लगाना भी प्रतिबंधित है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित 2016) के तहत दोषी पाए जाने पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना एवं 2 वर्ष तक कारावास का प्रावधान है।
अभियान का उद्देश्य जनपद को 2026 तक बाल श्रम मुक्त बनाना तथा बच्चों के अधिकारों के प्रति समाज को जागरूक करना है।
इस अवसर पर श्रम विभाग, पुलिस विभाग, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट,बाल कल्याण अधिकारी इत्यादि ने उपस्थित रहे कर अभियान मे सहयोग प्रदान किया दीनानाथ विश्वकर्मा रिपोर्ट












