प्रेस नोट
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रावस्ती
कटरा पशु बाजार में लघु विधिक सहायता एवं सेवा शिविर आयोजित, सरकारी योजनाओं की दी जानकारी
न्याय से वंचित न रहे कोई नागरिक, विधिक जागरूकता से ही अधिकारों की रक्षा संभव : हसमत हुसैन खान
श्रावस्ती। माननीय जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र प्रथम तथा प्राधिकरण की सचिव अनुप्रिया के निर्देशानुसार कटरा स्थित पशु बाजार में लघु विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अशोक कुमार ने की। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लोगों को लाभान्वित होने के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम का संचालन मध्यस्थ अधिवक्ता हसमत हुसैन खान ने किया। उन्होंने कहा कि त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को गरीबी, अशिक्षा अथवा कानूनी जानकारी के अभाव में न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीन विवाद, घरेलू हिंसा, मजदूरी का भुगतान न मिलने और पारिवारिक विवादों जैसी समस्याओं में विधिक जागरूकता बेहद जरूरी है। अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी होने पर ही व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध उचित कानूनी कदम उठा सकता है। जिला प्रोबेशन कार्यालय से पहुंचीं सरिता मिश्रा ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सहित पात्रता के अनुसार उपलब्ध सहायता योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान या उसके बाद परिवार के मुखिया की मृत्यु से प्रभावित पात्र बच्चों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने जरूरतमंद परिवारों से संबंधित योजनाओं की जानकारी लेकर लाभ प्राप्त करने की अपील की। वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. शकील अहमद ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए विभिन्न बीमारियों से बचाव के उपाय बताए तथा टीकाकरण के संबंध में जानकारी दी तथा जरूरतमंदों को दवाओं का वितरण किया। अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अशोक कुमार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि नवजात शिशुओं का जन्म प्रमाण पत्र निर्धारित समय के भीतर बनवाएं तथा मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र भी समय से बनवाना सुनिश्चित करें, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने कृषकों को बताया कि कृषि भूमि के खातेदार की दुर्घटना अथवा सर्पदंश जैसी घटना में मृत्यु होने पर पात्रता एवं संबंधित योजना के प्रावधानों के अनुसार आर्थिक सहायता मिल सकती है। शिविर में राजस्व, श्रम, पंचायती राज, विकास, आवास एवं नगर विकास, डूडा, पुलिस, कृषि, बैंकिंग एवं ऋण योजनाओं, युवा कल्याण, वन, विद्युत, खनन, नगर पालिका, समाज कल्याण, कौशल विकास, परिवहन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, शिक्षा, पशुपालन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण तथा खाद्य एवं रसद सहित विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी दयाराम ने बताया कि एक नवंबर 2026, रविवार को प्रातः 10 बजे से तथागत सभागार, कलेक्ट्रेट श्रावस्ती में मेगा वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने आमजन से शिविर में पहुंचकर विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने तथा पात्रतानुसार लाभ उठाने की अपील की। इस दौरान पीएलबी हामिद हुसैन अरविंद कुमार यादव सहित तमाम कर्मचारी उपस्थित रहे
कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना, जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना तथा उन्हें न्याय एवं सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया से जोड़ना रहा।








