न्यायालय द्वारा हत्या कर सिर उठा ले जाने वाले आरोपितों को 10 वर्ष व आजीवन कारावास की सजा तथा 1,40000 रुपए का अर्थ दंड सुनाया गया संवाददाता मंजीत कुमार मिश्र
*न्यायालय द्वारा हत्या कर सिर उठा ले जाने वाले आरोपितों को 10 वर्ष व आजीवन कारावास की सजा तथा 1,40000 रुपए का अर्थ दंड सुनाया गया* संवाददाता मंजीत कुमार मिश्र *जिला एवं सत्र न्यायालय/श्रावस्ती*- हत्या कर सर उठा ले जाने के आरोपितों को 10 वर्ष व आजीवन कारावास की सजाContinue Reading




















